चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दो विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई
करते हुए हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया
है। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा पीजीटी टीचर की
नियुक्ति में बीएड की छूट को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार एनसीटीई के
नियमों के अनुसार पीजीटी टीचर के लिए बीएड आवश्यक है लेकिन सरकार ने इसमें
छूट दे दी है।


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