Saturday, July 21, 2012

HISTORY LECTURER BHARTI ME GOVT. KO APNA PAKSH RAKNE KA SAMAY DIYA

जींद : हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा इतिहास लेक्चरर (स्कूल कैडर) की भर्ती में लिखित परीक्षा में अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों के चयन को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए इतिहास (स्कूल कैडर) के परिणाम में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। इसके तहत 19 दिसंबर 2010 को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, जिसका परिणाम 24 दिसंबर 2010 में आया।
परिणाम में सामान्य श्रेणी के रोल नंबर 1520, 2727, 1588, 2233, 1875, 1914 तथा एससी श्रेणी में 2827, 1841, 2241, 2251 लिखित परीक्षा में फेल घोषित किए गए थे। बाकायदा आयोग ने अयोग्य आवेदकों की सूची में इन रोल नंबर डालकर इंटरनेट पर विभाग की वेबसाइट पर डाली थी। हाईकोर्ट के 15 सितंबर 2011 को आए फैसले के बाद आयोग ने दोबारा लिखित परीक्षा की रिवाइज्ड सूची जारी की। इस सूची में उपरोक्त सभी दस उम्मीदवारों के रोल नंबर नहीं थे, लेकिन 1 जून 2012 को जारी की गई फाइनल सूची में उपरोक्त सभी सामान्य व एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों का चयन किया गया था। रोहतक निवासी जसवंत सिंह व अन्य की याचिका को हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी-13431 स्वीकार कर लिया है और सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

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