Friday, July 13, 2012

ADHOC FEMALE EMPLOYEE BHI LE SAKENGI CCL

वित्त विभाग ने राज्य में महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले शिशु देखभाल अवकाश (सीसीएल) के संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब नियमित व तदर्थ आधार और वर्कचार्ज महिलाकर्मी अपने बच्चों के लालन-पालन या उनकी परीक्षा या बीमारी में देखभाल करने के लिए सीसीएल ले सकेंगी।

सरकारी महिला कर्मचारी को अपनी सर्विस के दौरान 18 साल से कम उम्र के दो बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो साल की सीसीएल ले सकेंगी। तीसरे या उसके बाद होने वाले बच्चों के लिए सीसीएल नहीं मिलेगी चाहे बच्चे की उम्र कितनी भी हो।

सीसीएल को संबंधित कर्मचारी के अवकाश खाते से

नहीं काटा जाएगा लेकिन यह अवकाश उसे तभी मिलेगा जब उसके पास अर्जित अवकाश शेष नहीं होगा। प्रोबेशन अवधि में सीसीएल की अनुमति नहीं होगी। विस्तार वर्ष, यदि कोई है, के दौरान केवल दो माह के लिए यह अवकाश मिलेगा।

सीसीएल अर्जित अवकाश की तरह होगा इसलिए अवकाश अवधि में आने वाले शनिवार, रविवार व राजपत्रित छुट्टी की गणना सीसीएल में की जाएगी।

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