Sunday, June 10, 2012

SABHI UNIVERSITIES KO NOTICE BY PH HIGH COURT

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, सीडीएलयू सिरसा, कुरुक्षेत्र विवि, महर्षि दयानंद विवि, एनसीटीई, एसोसिएशन ऑफ एजूकेशन कॉलेज (सेल्फ फाइनेंस ) हरियाणा को 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में नियमों के खिलाफ चल रहे सभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की मान्यता रद किए जाने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार हरियाणा में 2004 से पहले गिनती के बीएड कॉलेज थे, लेकिन 2004 के बाद राज्य में बीएड कॉलेजों की बाढ़ आ गई। इन सभी को सरकार ने इसी आधार पर खोलने की इजाजत दी थी कि ये कॉलेज अच्छी शिक्षा के साथ भविष्य के लिए अच्छे टीचर तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सभी कॉलेज अस्थायी मान्यता के भरोसे चल रहे हैं। अभी तक राज्य में चल रहे 456 कॉलेजों में से केवल दो ही कॉलेजों ने स्थायी मान्यता के लिए आवेदन किया है।

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