हरियाणा में जेबीटी व बीएड कॉलेजों के नाम पर चल रही दुकानें जल्द बंद हो
सकती हैं। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कड़ा रुख
अपनाते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के क्षेत्रीय निदेशक
डॉ. रामकिशोर को कड़ी फटकार लगाई।
हाईकोर्ट ने कहा कि चार सप्ताह में इस विषय पर सही जांच व दोषी
कॉलेजों के खिलाफ कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट में पेश नहीं की तो निदेशक को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. रामकिशोर अवमानना नोटिस पर खंडपीठ के समक्ष पेश हुए थे । हाईकोर्ट ने जुलाई में एनसीटीई को निर्देश दिया था कि वह हरियाणा में चल रहे जेबीटी व बीएड कॉलेजों का निरीक्षण कर उसकी जांच हाई कोर्ट में सौंपे। फर्जीवाड़े में संलिप्त व नियमों के खिलाफ चल रहे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट दे। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सरकार से बगैर अनापत्ति पत्र के चल रहे जेबीटी व बीएड कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनसीटीई को लिखा था लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। तय समय के बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक को तलब किया था।
कॉलेजों के खिलाफ कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट में पेश नहीं की तो निदेशक को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. रामकिशोर अवमानना नोटिस पर खंडपीठ के समक्ष पेश हुए थे । हाईकोर्ट ने जुलाई में एनसीटीई को निर्देश दिया था कि वह हरियाणा में चल रहे जेबीटी व बीएड कॉलेजों का निरीक्षण कर उसकी जांच हाई कोर्ट में सौंपे। फर्जीवाड़े में संलिप्त व नियमों के खिलाफ चल रहे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट दे। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सरकार से बगैर अनापत्ति पत्र के चल रहे जेबीटी व बीएड कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनसीटीई को लिखा था लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। तय समय के बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक को तलब किया था।


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