पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2011 में की गई मंडी सुपरवाइजरों और सहायक सचिवों की भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस भर्ती में अनिममितताओं के खिलाफ भूपिंदर कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर निर्देश जारी करते हुए जस्टिस के कन्नन ने भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। वकील एच सी अरोड़ा ने अदालत को बताया कि इस भर्ती के लिए आयोग ने लिखित परीक्षा आयोजित की जबकि उसके पास ऐसी परीक्षा आयोजित करने का अधिकार नहीं है। आयोग सिर्फ योग्य सुपरवाइजरों की सूची तैयार करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकता था। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया के बाद मंडी सुपरवाइजरों के पद के लिए अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों की अलग मेरिट लिस्ट नहीं बनाई।


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