Tuesday, February 21, 2012

NEW LAW FOR TECHNICAL EDUCATION IN HARYANA

प्रदेश सरकार प्रदेश के निजी तकनीकी कॉलेजों की मनमानी पर अंकुश के लिए कानून बनाएगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस कानून को हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षा संस्थानों (दाखिला विनियम और फीस निर्धारण) बिल 2012 का नाम दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित बिल का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों व आम लोगों से इस बिल पर 15 मार्च तक उनकी राय मांगी गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग पंचकूला के संयुक्त निदेशक केपी सिंह को यह राय भेजी जा सकेगी। बिल का उद्देश्य प्रदेश में निजी व्यावसायिक तकनीकी शिक्षण संस्थानों में फीस
निर्धारण करना और प्रवेश बंद होने के विनियम प्रदान करना है। बिल के तहत राज्य सरकार दाखिला और फीस विनियम के लिए एक समिति का गठन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या किसी केंद्रीय या राज्य विवि का पूर्व कुलपति को सौंपी जाएगी। समिति में दो अन्य सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इनमें एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा सदस्य तकनीकी शिक्षा के प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति या अधिकारी शामिल होगा। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति शर्ते उनकी नियुक्ति की तिथि से आरंभ होकर तीन वर्ष के लिए होंगी। यह समिति दाखिला प्रक्रिया को नियमित करेगी। इसमें गैर अल्पसंख्यक निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए दाखिले में आरक्षण और हरियाणा राज्य के सभी व्यावसायिक तकनीकी शिक्षण संस्थानों का फीस ढांचा शामिल होगा। इस समिति को किसी भी बिना सहायता प्राप्त व्यावसायिक तकनीकी शिक्षण कॉलेज या संस्थान से सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित फीस ढांचा मांगने की शक्तियां होंगी।

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