प्रदेश में निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों
के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में
जिलास्तरीय कमेटियां गठित की गई हैं। उपायुक्त इस कमेटी के चेयरमैन व जिला
शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने विभागीय
अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में निर्देश दिया है। पुलिस
अधीक्षक, अतिरिक्त जिला उपायुक्त और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी इन
कमेटियों के सदस्य होंगे। ये कमेटियां निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों में
बीपीएल परिवारों के बच्चों को 25 फीसद सीटों पर दाखिला दिलाना सुनिश्चित
करेंगी। वित्तायुक्त ने परिपत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हुड्डा
द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के तहत धारा 134-ए के प्रावधान लागू नहीं
हो पाने की बात कही है।
शिक्षा के अधिकार कानून में धारा 134-ए के तहत व्यवस्था की गई है कि निजी
स्कूलों में यह गरीब बच्चे पहली से आठवीं तक सरकारी स्कूल की फीस पर
पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में अब इस श्रेणी के बच्चों से कोई फीस नहीं ली
जाती।


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ANIL KUMAR
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