क्या थे भर्ती के तय मानक
. पोस्ट से जुड़ी वेकेंसी को नोटिस बोर्ड पर दर्शाना जरूरी
. स्कूल प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटियां होनी थी गठित
. विभाग के शपथ पत्र को टीचर से भरवाया जाना जरूरी
. गेस्ट टीचर का गांव, ब्लॉक या जिले का होना जरूरी
. मेरिट के आधार पर की जानी चाहिए थी नियुक्ति
. हरियाणा से ही शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना जरूरी
फरीदाबाद। गेस्ट टीचर भर्ती मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है। स्कूली शिक्षा निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड की छानबीन ने गेस्ट टीचर भर्ती में हुए गड़बड़झाले की पोल खोलकर रख दी है। अकेले फरीदाबाद जिले के ही चार सौ गेस्ट टीचरों की भर्ती पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। निदेशालय के आदेश पर जिला शिक्षा विभाग ने इन टीचरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
साल की शुरुआत के साथ ही गेस्ट टीचर भर्ती का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया था। १७ नवंबर २००७ के बाद विभाग ने गेस्ट टीचरों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद भी टीचरों की नियुक्ति की गई। मामला सामने आया तो प्रदेश के सभी जिलों में जांच कराई गई। निर्धारित समय के बाद में लगाए गए गेस्ट टीचरों को रिलीव कर दिया गया। मामला गंभीर था इसलिए विभाग ने इन टीचरों को रिलीव करने के बाद भी जांच जारी रखी। विभाग ने इससे पुराने गेस्ट टीचरों का भी रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया था। विभागीय सूत्र बताते हैं कि मौलिक शिक्षा विभाग को मिलाकर जिला शिक्षा विभाग में करीब चार सौ गेस्ट टीचरों के रिकॉर्ड में जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गई हैं।
जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले टीचरों और अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय के आदेश पर जिला शिक्षा विभाग ने सूची के आधार पर गेस्ट टीचरों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि रिकॉर्ड में कमियां पाए जाने पर करीब पचास टीचरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जबकि अभी और भी टीचरों को नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस प्राप्त होने के १५ दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है।


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ANIL KUMAR
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