Monday, March 28, 2011
CANDIDATE CAN SEE HIS/HER ANSWER SHEET HIGH COURT
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा एकल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्नपत्रों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में माना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं व प्रश्नपत्रों को देखना उम्मीदवार का हक है। जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के प्रश्नपत्र व उत्तर पुस्तिकाएं हासिल करना अब मुश्किल नहीं रहेगा।
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HIGH COURT DECISION
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ANIL KUMAR
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